छापामारी में 10 प्रतिष्ठानों से 1300/रू अर्थदंड की वसूली की गई
सार्वजनिक स्थल में तंबाकू का सेवन या थूकते पाये जाने पर कोटपा-2003 व आईपीसी की धारा 188, 268 व 269 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 या 269 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत थाना सिटी प्रभारी संतोष कुमार के निर्देश पर 10 जून को जिला छापामारी दल द्वारा राम मन्दिर चौक में कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 10 प्रतिष्ठानों में छापामारी की गई। साथ हीं चालान काटकर 1300/रू अर्थदंड की वसूली की गई। छापामारी के दौरान पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद लोग अभी भी दुकानों में प्रतिबंधित पान मसाला बेच रहें है।
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ एनपी सिंह ने बताया कि झारखंड में पूर्णरूप से तम्बाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध बढा दिया गया है। इसके बाद भी कुछ दुकानदार बार्डर एरिया से खरीद कर बेच रहे है। बोकारो जिला के हद में सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि प्रतिबंधित पान मसाले जिनमें मुख्य रूप से पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरूबा, राजनिवास, मुसाफिर, मधु, बिमल, बहार, सेहरत, पान पराग प्रिमियम पान मसाला आदि शामिल है। इसका भंडारण व बिक्री बिल्कुल न करें अन्यथा पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
जिला परामर्शी मो. असलम द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करता है या थूकते हुए पाया गया तो कोटपा-2003 के व आईपीसी की धारा 188, 268 व 269 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैगनीशियम कार्बोनेट से हार्ट संबंधित रोग होने की सम्भावना अधिक होती है। 11 ब्रांड के पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दियेे गये मानक के मुताबिक मैगनीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। इसी के आधार पर झारखंड सरकार ने पान मसाले पर अगले एक वर्ष के लिये प्रतिबंध बढ़ा दिया है।
ज्ञात हो कि 31 मई से 20 जून तक बोकारो जिला के सभी थाना प्रभारी को कोटपा के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जाना है। सिटी थाना प्रभारी द्वारा कोटपा अनुपालन हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत 31 मई से 10 जून तक सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़, बस स्टैंड, उकरीद मोड़, को-ऑपरेटिव कॉलोनी, जोशी टोला, सेक्टर 1, राम मंदिर में कोटपा कानून उल्लंघन की स्थिति में कुल 33 प्रतिष्ठानों का चालान कर 4310 रूपये अर्थदंड की वसूली 0की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सिटी थाना के उप निरीक्षक रूमा व उनकी पुलिस टीम उपस्थित थी।
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