नशे की लत से बच्चों को बचाना विभागीय दायित्व-सिविल सर्जन
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला उपायुक्त के आदेशानुसार 10 मई को सिविल सर्जन बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ श्वेता अमृृृृृृता लकड़ा एवं जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो मो. असलम के नेतृत्व में तहत हरला थाना क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया गया।
निकोटीन युक्त पान मसाला एवं तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत जिला के हद में हरला थाना क्षेत्र के बसन्ती मोड सेक्टर नाइन ए रोड, सेक्टर नाइन बी रोड, सरस्वती स्कूल एवं सरदार पटेल स्कूल के आस पास विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 57 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 13 दुकानों द्वारा कोटपा कानून उलंघन करते पाया गया, जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2150 रूपये की वसूली की गई।
इस संदर्भ में सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि झारखंड में प्रत्येक दिन 146 बच्चे पहली बार तम्बाकू का उपयोग करना शुरू करते है, जो कि केवल 13 से 15 आयु वर्ग के बच्चे होते है। उन्होंने कहा कि कही न कही कक्षा 7 से कक्षा 10 के बच्चे होते है, जिनको बचाना हम सभी विभागीय अधिकारियों व् कर्मचारियों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लगभग 88 लाख रहिवासी तम्बाकू का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते है, जिसमें हर वर्ष लगभग 35000 रहिवासी तम्बाकू से होने वाले जनित रोगों की वजह से मौत के शिकार हो जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम सभी आम जनमानस से अपील करते हैं कि खुद तम्बाकू के उपयोग से बचे। साथ ही अपने आसपास के रहिवासियों को भी इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करें। रास्ते चलते, गुमटी, खेल के मैदान, दुकानों के आस पास, स्कूल के आस पास धुम्रपान का सेवन करने से बचें। पैसिव स्मोकिंग की वजह से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ श्वेता अमृृृृृृता लकड़ा ने बताया कि अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के आदेशानुसार तम्बाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा तथा पान मसाला के भंडारण, वितरण एवं बिक्री को अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबन्धित किया गया है।
उन्होंने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया कि तम्बाकू/पान मसाला/निकोटीन युक्त गुटखा की बिक्री न करें। छापामारी के दौरान सरस्वती शिशु विद्या मन्दिर, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल के आसपास की दुकानों से तम्बाकू उत्पाद हटाया गया। साथ ही विभिन्न दुकानदारो को जिला परामर्शी मो. असलम द्वारा आवश्यक निर्देश दिया गया कि स्कूल के 100 गज के दायरे में किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर कोटपा की धारा 6/बी के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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