दुकानदार सिगरेट के विज्ञापन का पोस्टर न लगायें, अन्यथा होगी कार्रवाई
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला के हद में जरीडीह थाना क्षेत्र के जैनामोड़ मार्केट में थाना प्रभारी के निर्देश पर एक फरवरी को छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी में तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम (कोटपा -2003) की धारा 4, 6ए व् 6बी के जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम द्वारा कुल 43 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 6 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल ₹1100 की वसूली की गई।
इस संबंध में जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा बताया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानों पर पाया कि दुकानदार पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं। कुल 11 दुकानों से जैनामोड़ में तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन वाले पोस्टर को अभियान चलाकर हटवाया गया।
साथ ही सभी को जानकारी दी गई कि यदि विज्ञापन वाला पोस्टर लगा कर तम्बाकू उत्पाद बेचा गया तो कोटपा अधिनियम की धारा 5 के तहत 2 वर्ष का कारावास या 1000 हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही सभी दुकानदारो से अपील भी किया गया कि खाद्य सामग्री के साथ तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें।
इस दौरान जरीडीह थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि व् जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मो. असलम उपस्थित थे।
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