रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में नावाडीह थाना क्षेत्र के खुंटा मौजा में भूमि विवाद के कारण उत्पन्न तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरती है। अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मुकेश मछुआ ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश खाता सं. 04, प्लॉट सं. 387, रकवा 04 डिसमिल के विवादित क्षेत्र में लागू रहेगा।
एसडीओ द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश के तहत पाँच या उससे अधिक के एकत्रित होने, हथियार लेकर चलने, किसी भी प्रकार की रैली, सभा या प्रदर्शन पर पूर्ण रोक लगाई गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर भी पाबंदी रहेगी। यह आदेश 8 अप्रैल की रात 12 बजे से अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। बताया जाता है कि खूंटा मौजा भूमि विवाद मामले को लेकर बोकारो डीसी एवं एसपी स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा रहिवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
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