तेनुघाट जेल में बंदियों को कानूनी जानकारी मिली

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। उच्चतम न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (Pradeep Kumar srivastava) के निर्देश पर 20 जून को तेनुघाट जेल में एक ऑनलाइन जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा व्यवहार न्यायालय तेनुघाट से किया गया।

तेनुघाट जेल में आयोजित इस ऑनलाइन या आभासी जेल अदालत में वादों के निष्पादन हेतु एक बेंच का गठन किया गया था। जिसके सदस्य तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम संजीत कुमार चन्द्र, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू एव अधिवक्ता शैलेश कुमार सिन्हा मौजूद थे।

उक्त जेल अदालत में वादों के निष्पादन के लिए बंदियो के द्वारा एक भी आवेदन नहीं दिया गया था। इस कारण एक भी मामले का निष्पादन नहीं हुआ। साथ ही तेनुघाट जेल में एक आभासी या ऑनलाइन विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन व्यवहार न्यायालय तेनुघाट से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव संजीत कुमार चंद्र द्वारा तेनुघाट जेल के बंदियो को जेल अधिनियम के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने बंदियों को बताया कि जेल में उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। साथ ही दहेज उत्पीड़न मोटरयान दुर्घटना के बारे में भी कई जानकारियां देते हुए बताया कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है।

कार्यक्रम में सबसे पहले बंदियों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए गए। उसके बाद बंदियों को कानूनी जानकारी देते हुए डायन अधिनियम के बारे में बताया बताया कि डायन कहना एक अपराध है। इस मामले में जमानत भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू ने अधिकार एवं कर्तव्य कि जानकारी देते हुए कहा कि जहां आपका अधिकार है वहीं कर्तव्य भी है। जिस प्रकार रोड पर चलना आपका अधिकार है, वहीं रोड के बाएं ओर चलना आपका कर्तव्य है। इसलिए आप अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करते हैं, तो आपको कभी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। बंदियों को कानूनी जानकारी देते समय जेल अधीक्षक अनिमेष चौधरी, जेलर अरुण कुमार शर्मा आदि मौजूद थे। उक्त बातों की जानकारी अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजेएम संजीत कुमार चंद्र ने दी।

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