जिले में 294 मोबाइल टावर का एक करोड़ दो लाख नब्बे हजार उपकर बकाया
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला के हद में मोबाइल टॉवर निर्माण करने वाले रिलाइंस जियो इंफ़्राटेल, एटीसी, भारती इंफ़्राटेल एवं इंडस कंपनी द्वारा जिले में कुल 294 मोबाईल टॉवर का निर्माण किया गया है। मोबाइल टॉवर निर्माण की सूचना इन कंपनियों द्वारा श्रम विभाग को नहीं दी गई है।
साथ ही मोबाइल टॉवर का निर्माण लागत का कुल एक प्रतिशत राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत विभाग के खाते में जमा की जानी चाहिए। इसकी सूचना स्थानीय श्रम कार्यालय को दी जानी चाहिए थी, परंतु न तो इन कंपनियों द्वारा मोबाइल टॉवर निर्माण की सूचना और ना ही उपकर की राशि जमा करने की सूचना कार्यालय को दी गई है।
इस संबंध में उप श्रमायुक्त कार्यलय बोकारो द्वारा सभी मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी की गई थी, परंतु किसी भी कंपनी ने उपकर राशि विभाग के खाते में जमा करने की सूचना नहीं दी है। जिस कारण सभी कंपनियों पर निर्माण लागत का एक प्रतिशत राशि विभाग के खाते में जमा करने हेतु आदेश पारित किया गया है।
उक्त जानकारी 19 अक्टूबर को बोकारो के सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बोकारो जिला में कुल 294 मोबाइल टावर का उपकर राशि 01 करोड़ 02 लाख 90 हजार है। जिसमें रिलाइंस जियो इंफ़्राटेल पर ₹ अठाईस लाख सत्तर हजार, भारती एयरटेल लिमिटेड पर ₹ तीस लाख अस्सी हजार, इंडस टावर लिमिटेड पर ₹ तीन लाख पचासी हजार तथा एटीसी टेलिकॉम कॉरपरेशन प्राइवेट लिमिटेड पर ₹ उन्तालिस लाख पचपन हजार बकाया है।
उन्होंने बताया कि कुल एक करोड़ दो लाख नब्बे हजार यदि एक माह के भीतर उपरोक्त कंपनियों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की राशि बोर्ड के खाते में जमा नहीं की जाती है तो निलाम वाद दायर कर पैसा वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि जिला के हद में कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है, तो निर्माण लागत का 1 प्रतिशत राशि विभाग के खाते में जमा कर इसकी सूचना श्रम विभाग को दी जानी चाहिए। अन्यथा दो प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।
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