पुजारी सहित दोषियों पर बाल विवाह अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में गोमियां थाना क्षेत्र के हजारी पटवा बस्ती में बीते 31 मई को बाल विवाह का मामला सामने आया है। बाल विवाह का मामला सामने आने के बाद सीडब्लूसी बोकारो के निर्देश पर गोमियां पुलिस तथा चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने उक्त गांव पहुंचकर नाबालिग लड़का व् लड़की को रेस्क्यू किया।
प्राप्त सूचना के अनुसार, बीते 23 मई को हजारी पटवा बस्ती में पंचायती के माध्यम से उक्त बाल विवाह गांव के ही शिव मंदिर में करवाया गया था। दूल्हे की उम्र 17 वर्ष व् दुल्हन की उम्र 15 वर्ष बताई जाती है। इसे लेकर 24 मई को बाल कल्याण समिति को जिले की बाल हितकारी संस्था सहयोगिनी ने सूचना दी।
इसके बाद समिति ने इस मामले में कार्रवाई के लिए गोमियां बीडीओ, थाना प्रभारी तथा बोकारो जिला बाल संरक्षण इकाई को पत्र लिखकर करवाई की गुहार लगायी गयी थी।इसी के संदर्भ में 31 मई को गोमियां पुलिस ने नाबालिग लड़का तथा लड़की को रेस्क्यू कर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया।
बताया जाता है कि सीडब्ल्यूसी ने लड़की को बालिका गृह धनबाद तथा लड़का को चास स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया है।
बोकारो जिला सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष शंकर रवानी ने एक जून को बताया कि दोषियों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ हीं शिव मंदिर के पुजारी समेत विवाह में शामिल सभी बरातियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मौके पर सीडब्ल्यूसी सदस्य प्रीति प्रसाद, मो. रजी अहमद, रेणु रंजन मौजूद थे। इस संबंध में सहयोगिनी के निदेशक गौतम सागर ने बताया कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से बोकारो जिले में बाल विवाह के खिलाफ सघन रूप से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं भी बाल विवाह होता है तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन, बाल कल्याण समिति अथवा सहयोगिनी के कार्यकर्ता को दे। उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
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