खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की सुलभ व्यवस्था को ले दो दिवसीय शिविर का आयोजन

पहले दिन आठ खाद्य कारोबारियों ने अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया-एसडीओ
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत झारखंड सरकार (Jharkhand Government) के निर्देशानुसार राज्य के सभी अनुमंडलो में लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर आयोजित किये जाने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के आलोक में एक मार्च अनुमंडल पदाधिकारी चास शशि प्रकाश सिंह (Shasi Prakash Singh) द्वारा चास अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की सुलभ व्यवस्था के लिए दो दिवसीय शिविर का आयोजन अनुमंडल कार्यालय परिसर में किया गया। शिविर का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी सिंह द्वारा किया गया।
इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सिंह ने उपस्थित खाद्य कारोबारियों को अपने कारोबार को नियमित रूप से चलाने के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के महत्व को बताया। साथ ही सभी को रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को भी शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोकारो इस्पात संयंत्र क्षेत्र के विनिर्माण/ विक्रम, फुटकर विक्रेता, हॉकर, फेरी वाले, अस्थायी स्टॉल को लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रकार का कठिनाई ना हो इसके लिए बीएसएल प्रबंधन बोकारो को दो दिनों के अंदर अपना पक्ष स्पष्ट करने को लिखा गया है, जिससे कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा शत-प्रतिशत लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण कराया जा सके। शिविर के पहले दिन कुल 8 (आठ) खाद्य कारोबारियों ने अपना अनुज्ञप्ति आवेदन खाद सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज की देखरेख में समर्पित किया, जिसका निराकरण शिविर द्वारा संपादित कर दिया गया।

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