एक्सपायरी डेट वाली खुली मिठाइयां नहीं बिक सकेगी

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने निगम क्षेत्र के मिठाई की दुकानों की जांच की

प्रहरी संवाददाता/जैनामोड़ (बोकारो)। पर्व त्योहार को देखते हुए लोगों की सेहत की सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने कड़े कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है कि बिना मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट वाली खुली मिठाइयां नहीं बिक सकेगी।

इसी को ध्यान में रखते हुए एक नवंबर को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने बोकारो जिला (Bokaro District) के हद में चास नगर निगम क्षेत्र के सभी छोटे बड़े मिठाई की दुकानों की जांच की।

जांच के दौरान सभी दुकानदारों को एफएसएसएआई लाइसेंस व् हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेट दुकान में डिस्प्ले करने का निर्देश दिया। साथ ही मिठाईयों के सामने मिठाई बनाने व कब तक चलेगी दोनों तिथि अंकित करने को कहा।

जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के आदेशानुसार हर दुकानदार को खुली मिठाई की ट्रे और काउंटर पर मिठाई की मैन्यूफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट अंकित करनी होगी।

इसके लिए पूर्व में ही एफएसएसएआई (FSSAI) ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर कोई दुकानदार उक्त आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यहां जांच के दौरान कार्यालय कर्मी संजय कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

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