चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा और पैसठ लाख का जुर्माना

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के दोषी दुग्दा रहिवासी प्रहलाद सिंह को एक साल की सजा और पैसठ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

बताते चलें कि कांड के परिवादनी सुमन देवी ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम के न्यायालय में वर्ष 2021 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि अभियुक्त प्रहलाद सिंह पेट्रोल पंप में पूंजी लगाने तथा ट्रेलर गाड़ी निबंधन के लिए 40 लाख रुपए की दोस्ताना कर्ज की मांग की। अभियुक्त की जरूरत को देखते हुए 21 दिसंबर 2018 को 40 लाख रुपए दिया। इससे पहले भी 10 लाख रुपए दोस्ताना कर्ज के रूप में ले चुके थे।

इस प्रकार कुल 50 लाख रुपए दोस्ताना कर्ज दो साल में लौटाने की बात कही थी। दो साल बीत जाने पर जब रुपए नहीं मिला तो परिवादिनी ने अभियुक्त से दोस्ताना कर्ज वापस करने की मांग की। तब अभियुक्त ने 50 लाख रुपए का एक चेक दिया। उक्त चेक को परिवादनी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया। जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया, मगर उसने पैसा नहीं लौटाया। परिवादिनी ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया।

न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद अभियुक्त सिंह को दोषी पाने के बाद एक साल की सजा और 65 लाख जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया गया। इसके बाद दोषी को जमानत पर छोड़ा गया। परिवादिनी सुमन देवी की ओर से अधिवक्ता सुरेश यादव ने मामले में बहस की।

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