न्यायालय द्वारा छेड़ छाड़ के आरोपी को एक साल की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने छेड़ छाड़ के आरोपी को एक साल की सजा सुनाई।

जिला के हद में पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कंजकिरो रहिवासी अजय महतो को छेड़ खानी के मामले में दोषी पाने के बाद न्यायालय द्वारा एक साल की सजा सुनाई गयी। मालूम हो कि, पेंक नारायणपुर थाना प्रभारी के समक्ष सूचिका ने बयान दर्ज कराया था कि जब वह अपने कमरे में अकेले सो रही थी। गरमी के कारण दरवाजा खुला था। उसी क्रम में रात में अभियुक्त अजय महतो घर में घुस गया और अकेला पाकर छेड़ छाड़ करने लगा।

हल्ला करने पर वह भाग गया। जब सूचिका का पति आया तो उसे घटना के बारे में बताई। जब वह आरोपी के पास गया तो गिरधारी महतो और अन्य ने उसके साथ मार पीट की।
उक्त बयान के आधार पर संबंधित थाना में मामला दर्ज किया गया। थाना में जांच पड़ताल के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में आया।

न्यायालय में उपलब्ध गवाह के बयान एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाने के बाद एक साल की सजा सुनाई गयी। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त को सजा के खिलाफ अपील में जाने के आवदेन देने पर जमानत पर छोड़ा गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस किया।

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