एन. के. सिंह/फुसरो (बोकारो)। आयकर विभाग बोकारो के टी.डी.एस वार्ड द्वारा टी.डी.एस/टी.सी.एस पर एक सेमिनार का आयोजन जिला के हद में मिडिल स्कूल कसमार कांफ्रेंस हॉल में 27 सितंबर को किया गया। जिसमें आयकर अधिकारी दीपक कुमार, टी.डी.एस वार्ड बोकारो द्वारा टी.डी.एस/टी.सी.एस के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
आयकर अधिकारी ने उपस्थित सभी डी.डी.ओ. कटौतीकर्ताओं को सही दर से टीडीएस काटने, काटे गए टीडीएस की राशि को सरकारी खाते में सही समय पर जमा करने और नियत तिथि पर त्रैमासिक स्टेटमेंट फाइल करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी बताया कि गलत जानकारी देने के कारण व्यक्ति या फर्म का काटा गया टीडीएस उनके फॉर्म 26AS में परिलक्षित नहीं होता है, जिससे उन्हें अपने आयकर विवरणी दाखिल करने में परेशानी होती है। साथ ही उनके ऊपर आयकर का बकाया भी हो जाता है। जबकि उनका टैक्स डिडक्टर द्वारा पहले से ही कटकर भुगतान किया जाता है।

इस सेमिनार में टी.डी.एस/टी.सी.एस के नये प्रावधानों के अतिरिक्त कर कटौती नहीं करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी और अभियोजन के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। साथ ही फॉर्म 12BB के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। जिसके अंतर्गत उन सभी वेतनभोगी/कर्मचारीयों के लिए अनिवार्य है जो वित्तीय वर्ष के दौरान किये गए निवेश या खर्च पर कर की कटौती का दावा करना चाहते हैं।
कार्यक्रम में कसमार प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने भाग लिया। अधिवक्ता संजीव कुमार ने टी.डी.एस रिटर्न फाइल करने में होने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उक्त सेमिनार में आयकर निरीक्षिक मनोज कुमार झा एवं अन्य उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन मनोज कुमार झा द्वारा किया गया।
![]()













Leave a Reply