तीन अभियुक्तों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन को 14 वर्ष सश्रम कारावास
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला में बीते माह जनवरी एवं फरवरी में बलात्कार व पॉक्सो के पांच कांडो में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।
जानकारी के अनुसार इसी मामले में तीन अभियुक्तों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन अभियुक्तों को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।
सारण पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 26 मार्च को जारी प्रेस विज्ञप्ति में उपरोक्त जानकारी दी गई। जिला पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 में माह जनवरी एवं फरवरी में सारण जिला के हद में अपराध के गंभीर शीर्ष महिला उत्पीड़न, बलात्कार एवं पॉक्सो कांडों में न्यायालय में तत्परता से सामान्य एवं त्वरित विचारण कांडों में साक्षियों का ससमय साक्ष्य पूर्ण करायी गयी, इस क्रम में न्यायालय के सहयोग से कुल पांच कांडों में सात अभियुक्तों को क्रमशः आजीवन कारावास, 20 एवं 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गयी है।
महिला उत्पीड़न, बलात्कार, पॉक्सो से संबंधित कांडो में दिलायी गयी सजा वाले कांडो में महिला थाना कांड क्रमांक-29/22, धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त रंजीत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। जबकि दरियापुर थाना कांड क्रमांक-517/21, धारा 376 (डी) भादवि में तीन अभियुक्तों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है, जिनमें अभियुक्त ब्रजेश राय व दो अन्य शामिल हैं। अमनौर थाना कांड क्रमांक-38/22, धारा 376/366 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त मनोज कुमार को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है।
महिला थाना कांड क्रमांक- 59/14, धारा 376/366 (ए) भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। महिला थाना कांड क्रमांक 49/18, धारा 376 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त भोला शर्मा को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है।
*सक्रिय पुलिसिंग के तहत सारण पुलिस की बड़ी कार्रवाई*
बताया जाता है कि एसटीएफ टीम एवं भेल्दी थाना के संयुक्त अभियान में भेल्दी थाना के हद में अवैध हथियार सप्लायर अंतर जिला गिरोह के एक सदस्य को 95 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। सारण पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने सोशल मीडिया पर नगरा अंचलाधिकारी अभिषेक कुमार का देसी कट्टे के साथ वायरल हो रहे विडियो की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि 26 मार्च को नगरा थाना को सोशल मीडिया के माध्यम से एक विडियो प्राप्त हुआ, जिसमें नगरा अंचलाधिकारी एक देसी कट्टे के साथ दिख रहे हैं।
इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-1 द्वारा मामलें की जांच की गयी। जांचोपरांत मामला प्रथम दृष्टया सत्य पायी गयी। इस संबंध में नगरा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
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