सेक्टर वन में इनकम टैक्स द्वारा टीडीएस/टीसीएस पर एकदिवसीय सेमिनार

एन. के. सिंह/बोकारो। आयकर विभाग टीडीएस वार्ड बोकारो द्वारा टीडीएस/टीसीएस पर 17 फरवरी को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार टीडीएस वार्ड बोकारो के वन सी कार्यालय के क्वार्टर नंबर 749 में अपराह्न 12:30 बजे से 1:30 बजे के मध्य आयोजित किया गया।

सेमिनार में आयकर बार एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे। सेमिनार को आयकर अधिकारी कमलेश कुमार सिन्हा, अमरेन्द्र, कुमार एवं दीपक कुमार आयकर अधिकारी टीडीएस वार्ड बोकारो ने संबोधित किया। आयकर बार एसोसिएशन की ओर से संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोयनका ने सभा को संबोधित किया। आयकर अधिकारी टीडीएस सही दर से काटने, काटे गए टीडीएस की राशि को सरकारी खाते में सही समय पर जमा करने और नियत तिथि पर त्रैमाषिक विवरण जमा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सेमिनार में उपस्थित सभी सदस्यों को विभाग की ओर से इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि गलत/अधूरी जानकारी देने के कारण व्यक्ति या फर्म का कटा गया टीडीएस उनके फॉर्म 26एएस में परिलक्षित नहीं होता है, जिससे उन्हें अपना आयकर विवरणी दाखिल करने में परेशानी होती है। साथ ही उनके ऊपर आयकर का बकाया भी हो जाता हैं। जबकि उनका टैक्स डिडक्टर द्वारा पहले से ही काटकर भुगतान किया जाता है।

इस सेमिनार में टीडीएस/टीसीएस के नये प्रावधानों के अतिरक्त कर कटौती नहीं करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी और अभियोजन के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। वैसे कटौती कर्ता जिनके टीएएन पर बकाया मांग वित्तिय वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक का है एवं वैसा बकाया मांग डाटा मिसमैच के कारण है, तो उससे सम्बन्धित करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक है।

उपस्थित सदश्यों से अनुरोध किया गया कि संबंधित करेक्शन स्टेटमेंट यदि किया जाना है तो उसे निर्धारित तिथि के अन्दर जमा कर दिया जाय, अन्यथा बाद में सिस्टम द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त सेमिनार का संचालन आयकर निरीक्षक मनोज कुमार झा ने किया और कार्यक्रम के अंत में उनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

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