अतिक्रमनकारियों को 10 दिन की मिली मोहलत
सिद्धार्थ पांडेय/चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम)। सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र के अधीन पश्चिम सिंहभूम जिला के हद में गुवा आयरन खान (संपदा विभाग) की ओर से एक आधिकारिक सूचना जारी की गई है। जारी सूचना के अनुसार रेलवे साइडिंग परियोजना विस्तार के मद्देनजर गुवा क्षेत्र के कई हिस्सों में बसे रहिवासियों को जल्द से जल्द अतिक्रमित स्थलों को खाली करने का निर्देश दिया गया है।
नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों के निवासियों को नवनिर्मित विस्थापित बस्ती नगर-II (184 आवासीय इकाइयाँ) में पुनर्वास हेतु स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके लिए वे तत्काल संबंधित स्थलों को खाली करें। अतिक्रमण मुक्त करने वाले जगह जिसमें नानक नगर, डीपासाही, स्टेशन कॉलोनी, पुट साइडिंग क्षेत्र, डीबी क्षेत्र, डीवीसी सब स्टेशन, जाटाहाटिंग, पंचायत भवन के आसपास के रहिवासी को नोटिस दिया गया है।
जारी सूचना में कहा गया है कि संपदा विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर, 10 दिनों के भीतर विस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा न करने की स्थिति में सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 [पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट, 1971] के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस पर आदेशानुसार, संपदा विभाग, गुवा और माइंस का नाम दर्ज है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर विधि सम्मत रूप से बेदखली की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।
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