8 जुलाई से होगा बिजली, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी ईंधन का उपयोग
प्रहरी संवाददाता/मुंबई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मनपा द्वारा लगातार मुंबई में तंदूर कोयला ओवन के उपयोग पर कार्रवाई की जा रही है। चूंकि महानगर मुंबई में तंदूर कोयला ओवन के उपयोग पर अब मनपा ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत मनपा ने होटलों, रेस्तरां और ढाबों में तंदूर रोटियां बनाने वालों को नोटिस भी जारी किया है। ऐसे में अगर आप तंदूर रोटी खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। मुंबई महानगर निगम की ओर से तंदूर कोयले की भट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बावजूद इसके तंदूर रोटी उपलब्ध होगी। इसके लिए मनपा ने अलग-अलग होटल मालिकों और संचालकों को कोयला भट्टियों के विकल्प का सुझाव भी दिया है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वयं इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को नोटिस जारी
मनपा ने इस संबंध में सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को नोटिस जारी कर दिया है। नगर निगम की इस कार्रवाई पर कुछ होटल मालिकों ने नाराजगी जताई है। कुछ लोगों का कहना है कि कोयले की भट्टियां बंद करने से तंदूर रोटी का स्वाद बदल जाएगा। हालांकि अदालत के आदेश के अनुसार, अब तंदूर कोयला भट्टियों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
मनपा ने नोटिस में क्या कहा है?
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई नगर निगम ने कोयला और लकड़ी के भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मनपा ने कोयले से चलने वाले तंदूर ओवन का उपयोग करने वाले रेस्तरां, होटल और ढाबों को नोटिस जारी किया है। रसोईघर में कोयले से चलने वाली भट्टियों के स्थान पर बिजली उपकरण, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी ईंधन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए अब मुंबईकर कोयले से चलने वाले तंदूर ओवन से तंदूर रोटी खाने का आनंद नहीं ले पाएंगे।
कब तक करना होगा आदेश का पालन?
मनपा ने होटल संचालकों को 7 जुलाई तक कोयले से चलने वाले तंदूर ओवन को इलेक्ट्रिक उपकरणों में बदलने का निर्देश दिया है। मनपा ने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्णय का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में चेतावनी दी गई है कि लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अब होटल मालिकों के पास मुंबई नगर निगम के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
Tegs: #Notice-issued-to-hotel-restaurant-and-dhabas-in-mumbai
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