उन्नाव केस: सेंगर के खिलाफ 5 धाराओं में चलेगा केस

साभार/ नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में उन्नाव (Unnav) में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर (Kuldeep singh sengar) के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय किए। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए। सिंह इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

सीबीआई ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया था कि कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और तीन राज्य पुलिस अधिकारियों एवं पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया। बीते दिनों खबर आई थी कि दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता और उनके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है थी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के राय बरेली में 28 जुलाई को कार-ट्रक की टक्कर में 19 साल की पीड़िता तथा उनके वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सोमवार को लखनऊ के एक अस्पताल से हवाई मार्ग से नई दिल्ली के अस्पताल पहुंचाया गया था। लखनऊ के अस्पताल के अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें निमोनिया हो गया है। घटना में उनके वकील के सिर पर चोटें आईं थी, उन्हें यहां ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि उनके मस्तिष्क में गंभीर चोट आई है और कई हड्डियां भी टूट गई हैं। एम्स के मीडिया एवं प्रोटोकॉल प्रभाग की अध्यक्ष आरती विज ने बताया कि दोनों की हालात गंभीर है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है।


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