ऐंबी वैली की नीलामी का आदेश
साभार/नई दिल्ली। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वही आदेश दे दिया जिसकी चेतावनी उसने मार्च में दी थी। निवेशकों को लौटाने के लिए 300 करोड़ रुपया जमा करने में नाकामयाब रहने पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सहारा की प्रॉपर्टी ऐंबी वैली की नीलामी का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की भी खिंचाई की और कहा कि वह वादे निभाने के लिए कुछ बेहतर करें, न कि कोर्ट में हामी भरने के बाद कदम पीछे खींच लें। कोर्ट ने रॉय की उस अंडरटेकिंग का जिक्र किया जिसमें सहारा प्रमुख ने सेबी के जरिए निवेशकों को 25,000 करोड़ रुपये लौटाने की बात कही थी।
सुप्रीम कोर्ट कहा, ‘कोर्ट की उदारता का गलत इस्तेमाल किया गया है।’ मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए मां के देहांत के बाद क्रिया-कर्म के लिए परोल पर छुट्टियां स्वीकार करने का हवाला दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस राजन गोगोई और जस्टिस एक सिकरी की बेंच ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ‘किसी भी कीमत पर अपने पहले के अंडरटेकिंग को पूरा करें।’
मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहारा अगर कुल 14,000 करोड़ रुपये बकाये में से 17 अप्रैल तक 5,000 करोड़ रुपया जमा कराने में नाकामयाब रहा तो वह सहारा की पुणे स्थित ऐंबी वैली वाली प्रॉपर्टी की नीलामी कर देगा। सहारा इस प्रॉपर्टी की कीमत 34,000 करोड़ रुपये बताता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर सहारा समूह पैसे जमा कराने में असफल रहा तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा।
SC orders auction of Sahara's Aamby Valley over the business conglomerate's alleged failure to deposit money for refunding to its investors pic.twitter.com/7NiydbNZvE
— ANI (@ANI_news) April 17, 2017
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