मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में संपूर्ण प्लास्टिक बंदी का निर्णय लिया है। इसे गुड़ी पाड़वा से राज्य में लागू किया जाएगा। यह जानकारी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने दी। कदम ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए विधानमंडल के अधिवेशन में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्लास्टिक बोतल बंदी कानून लागू करने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा।
जिसमें 25 हजार रूपए जुर्माना, 3 से 6 महीने की सजा और कंपनी का लाइसेंस रद्द करने जैसे प्रावधान शामिल होंगे। कानून का पालन न करने वाले होटल मालिकों और विक्रेताओं पर फौजदारी कार्रवाई करने का भी प्रावधान होगा। प्लास्टिक पर बैन से शीतपेय और पानी की बोतल पर भी पाबंदी लग जाएगी। ऐसी स्थिति में कांच की बोतल विकल्प हो सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक बैग के विकल्प के रूप में कपड़े के बैग इस्तेमाल होंगे। इसके लिए महिला बचत समूहों की मदद ली जाएगी।
अधिकारी ने कहा कि प्लास्टिक बैन कानून देश के 13 राज्यों में लागू है। जिसमें सिक्किम, हिमांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्य शामिल हैं। इस कानून को लागू करने से पहले एक समिति का गठन किया जाएगा। जो उन राज्यों में जा कर इस बात का अध्ययन करेगा कि इसे किस तरह लागू किया जाए। गुरुवार को पर्यावरण मंत्री ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के महानगरपालिका अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण- डोंबिवली, वसई-विरार और मीरा -भायंदर महानगरपालिका के अधिकारी मौजूद थे। राज्य में फिलहाल 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध है, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।
मंत्रालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक बोतल और प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। रामदास कदम ने कहा कि दूध, तेल और दवाइयों की प्लास्टिक पैंकिंग के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार प्लास्टिक बैन के बाद प्लास्टिक की थैलियां रखने वाले दुकानदारों के लाइसेंस रद्द करने के अधिकार स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को दिए जाएंगे।
इसका मतलब यह होगा कि महानगरपालिका, नगरपालिका संबंधित दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई कर सकेगी। प्लास्टिक पर बैन के बाद होने वाली परेशानी को देखते हुए चर्चा के लिए पर्यावरण विभाग ने पैकेज्ड बॉटल निर्माता, दुकान मालिकों के संगठन, होटल मालिक संगठनों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है।
-गुड़ी पाड़वा से लागू होगा कानून
-25 हजार जुर्माना,
-3 से 6 महीने की सजा
-फौजदारी का भी प्रावधान
-13 राज्यों में लागू
-स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को कार्रवाई का अधिकार
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