मुंबई। महानगरी मुंबई 24 घंटे जगमग रहेगी। खबर के मुताबिक मुंबई में दुकान, होटल, उपहार गृह, थिअटर, सार्वजनिक मनोरंजन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने कुछ शर्ते के साथ 24 घंटे दुकानें खोलने वाले विधेयक की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना अधिनियम संशोधन विधेयक विधानसभा में पास कर दिया गया है।
विधेयक में कहा गया है कि 24 घंटे व्यवसाय चलाने के लिए काम की पाली को 3 भागों में बांटना होगा। 24 घंटे दुकान जारी रखने लिए दुकान मालिक को स्थानीय पुलिस से अनुमति लेनी होगी। वहां 10 कर्मचारी से अधिक होने पर उसका पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं होगा। खुद के शपथपत्र व प्रामाणिक कागजपत्र के आधार पर सब सेवा ऑनलाइन दी जा सकती है। कर्मचारियों के लिए सभी कल्याणकारी योजना लागू लागू करना होगा।
सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को नौकरी व रोजगार आसानी से उपलब्ध होगा। बिल में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिला कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना होगा। महिलाओं को काम करने समय सुबह 7 बजे से 9 :30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न उठाया। उस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महिलाओं की कार्यालयों में सुरक्षा के लिए पहले ही कानून बनाया गया है जिसमें रात पाली में काम करने वाली महिलाओं को घर तक छोड़ना, विशाखा गाइड लाइन लागू करना व मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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