रिश्तेदारों को वीडियो कॉल कर सकते हैं कैदी

मुंबई। समूचे महाराष्ट्र में महिला कैदी और खुली जेल के कैदी अब अपने परिवार और रिश्तेदारों को विडियो कॉल कर सकते हैं। राज्य सरकार के कारा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने दावा किया कि देश में कैदियों के लिये यह अपनी तरह की पहली पहल है। अधिकारी ने बताया कि पहल के तहत कारा विभाग ने महिला जेलों और खुली जेल में बंद कैदियों के लिये स्मार्ट विडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की है।

अधिकारी ने कहा कि कैदी पांच मिनट के लिये अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं और इस सेवा के इस्तेमाल के लिये उन्हें पांच रुपये भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा, ‘पुणे के यरवदा में स्थित केन्द्रीय कारा में इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था और अब इसे समूचे राज्य में महिला जेलों और खुली जेलों में शुरू किया गया है।’ विडियो कॉलिंग सुविधा के माध्यम से कैदी नियत दिन विभाग में पंजीकृत मोबाइल फोन नंबरों पर पांच मिनट तक अपने परिवार और सगे-संबंधियों से बात कर सकते हैं।

अधिकारी ने बताया कि विडियो कॉलिंग सुविधा के लिये स्मार्टफोन के इस्तेमाल से कैदी और उनके परिवार के लोग आमने-सामने बात कर सकते हैं। इन स्मार्टफोन को कैदी कल्याण कोष से खरीदा जायेगा। उन्होंने बताया कि पूरी बातचीत पर एक पुलिस कांस्टेबल नजर रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि बातचीत सिर्फ पारिवारिक मुद्दों और हाल-चाल जानने के इर्द गिर्द हो।

बता दें, इससे पहले विभाग ने जेल के अंदर कैदियों के लिये टेलीफोन लगाया था, जिसमें सिक्का डालकर वे अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकते थे। ये फोन अदालत के आदेश पर लगाये गये थे, जिसके तहत कैदी पांच मिनट तक फोन पर बात कर सकते थे।

 


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