मुंबई। मुंबई हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई के अंदर अवैध पार्किंग पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को कालबादेवी बाजार परिसर के अंदर अवैध डबल पार्किंग पर सीसीटीवी से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद राज्य सरकार ने इस पर सहमति दे दी है। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि क्या कालबादेवी में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए रास्ते पर हाथ गाड़ी के अलावा फेरीवालों को ठेला लगाने की अनुमति देगी।
ट्रैफिक पुलिस ने हाई कोर्ट में दिए गए प्रतिज्ञा पत्र में कहा है कि कालबादेवी में कारोबारियों को विश्वास में लेने के बाद जल्द ही सिर्फ एक तरफ पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। जिससे वहां ट्रैफिक की समस्या में कमी आएगी। कालबादेवी इलाके में डबल पार्किंग के खिलाफ राज कुमार शुक्ला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि डबल पार्किंग की वजह से जहां लोगों को परेशानी होती है, वहीं आपात स्थिति में अग्निशमन दल का यहां पहुंचना मुश्किल है। कोर्ट ने इस परिसर में स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने भी पार्किंग समस्या नहीं करने के निर्देश दिए हैं। जानकारों ने इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए अंडर ग्राउंड पार्किंग के अलावा ट्रैफिक पुलिस की संख्या को बढ़ाने का सुझाव दिया है।
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