मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में सड़कों की खराब हालत और गड्ढे भरने में नगर निगमों तथा जिला परिषदों की विफलता पर फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति पी एन देशमुख की खंडपीठ ने गड्ढों वाली सड़कों और उनकी वजह से बढ़ते सड़क हादसों पर एक जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान से सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा, राज्य सरकार के लिए इस दिशा में आगे बढ़ने का और इस मुद्दे पर निगरानी शुरु करने का समय आ गया है। राज्य सरकार के पास अधिकारों की कमी नहीं है। अगर स्थानीय अधिकारी और निकाय कुछ नहीं कर रहे तो राज्य को कार्वाई करने का अधिकार है।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पीठ को सूचित किया कि उसे 31 दिसंबर 2017 तक शहर में गड्ढों से संबंधित 239 शिकायतें मिली हैं जिनमें से 157 का समाधान कर लिया गया है। अदालत के एक अधिकारी ने पीठ को बताया कि बाकी राज्य में 555 शिकायतें मिलीं जिनमें से 477 का अभी तक समाधान नहीं निकला है।
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