मुंबई। महाराष्ट्र में अगली बार अगर आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े गए तो ड्राइविंग सीट से अगले तीन महीने के लिए आपकी छुट्टी हो सकती है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने राज्य में सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें तीन साल पहले सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्देशों का जिक्र है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।
पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इसे लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ कैंपेन शुरू किया गया है और जल्द ही इसे बाकी राजमार्गों पर भी लागू किया जाएगा। जीआर में शामिल किए गए छह तरह के नियम उल्लंघन पर स्थानीय यातायात ऑफिस द्वारा लाइसेंस तीन महीने की अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। जीआर में शामिल ये छह नियम उल्लंघन गति सीमा से तेज ड्राइविंग, शराब पीकर ड्राइविंग, सिग्नल तोड़ना, व्यावसायिक गाड़ियों में यात्री ले जाना, ओवरलोडिंग और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल हैं।
एसपी (राजमार्ग) विजय पाटिल ने कहा, ‘इस जीआर को अब तक लागू नहीं किया गया था। पेनाल्टी भरने वाले लोगों पर इसका असर नहीं होता था और उन्हें यह आसान लगता था। तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद ऑफ रोड रहना पड़ेगा तो नियम तोड़ने वालों को सबक मिलेगा।’ आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले साल 35,800 सड़क हादसे रिपोर्ट हुए थे, जिनमें 12 हजार से ज्यादा की जानें गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गए एक कमिटी ने राज्य सरकार से सड़क दुर्घटनाएं 10 प्रतिशत तक कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था। 12 नवंबर को इसकी रिव्यू मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव की ओर से कहा गया कि आरटीओ ऑफिस में न के बराबर लाइसेंस सस्पेंड होते हैं, इसे लेकर निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इसके बाद ही यातायात पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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