बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालो की खैर नहीं

मुंबई। भिवंडी मनपा (महानगर पालिका) प्रशासन ने बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, दिवाली सहित आनंदोत्सव के अवसर पर आतिशबाजी करने वालों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भिवंडी को प्रदूषण रहित बनाने के लिए मनपा प्रशासन ने दिवाली के अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों में पटाखा बेचने वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। दुकानदारों को अग्निशमन दल का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), मनपा का लाइसेंस एवं पुलिस का लाइसेंस लेना पड़ेगा।
मनपा ने पटाखा दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना तीनों लाइसेंस के पटाखा बेचने वाले दुकानदारों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर जुर्माने की रकम अदा नहीं की गई, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मनपा प्रशासन ने हाई कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि दुकानदार पटाखा की दुकानें खुले मैदान में ही लगाएं और कोई भी दुकान आमने-सामने नहीं होनी चाहिए। मनपा ने सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन विभाग एवं पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने पर तो जोर दिया ही है, वहीं पटाखा बाजार में आगजनी की घटना से निपटने के लिए सभी दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र लगाना आवश्यक है।

मनपा प्रशासन ने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान सहित राज्य सरकार के स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान को सफल बनाने के लिए शहर के नागरिकों से आतिशबाजी करके कचरा न करने का अनुरोध किया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर मनपा ने दिवाली सहित अन्य आनंदोत्सव के दौरान तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। मनपा ने तेज आवाज एवं धोखादायक पटाखों को बनाने एवं उन्हें बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए रात में 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक आतिशबाजी करने पर भी प्रतिबंध लगाया है।

 309 total views,  1 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *