मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में हुक्का पार्लर खोलने और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने राज्य को 17 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ हुक्का पार्लरों के मालिकों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।
इन याचिकाओं में अक्टूबर में राज्य सरकार द्वारा लागू नए कानून को चुनौती दी गयी है। नए कानून के तहत राज्य में हुक्का पार्लर खोलने और चलाने पर रोक है। याचिकाकर्ताओं ने नए कानून को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह आजीविका अर्जित करने के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
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