साभार/ मुंबई। नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील ने मंगलवार को सी वॉर्ड के सहायक आयुक्त व सहायक आयुक्त के बीट ऑफिसर को निलंबित करने की घोषणा की। यह कार्रवाई गैरकानूनी निर्माण कार्य को नहीं रोक पाने पर की गई। इन अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ने भी दिया था।
मंगलवार को विधानसभा में राज्य मंत्री पाटील ने कहा कि पायधुनी स्थित इस्माइल कर्टे रोड पर नौ मंजिला इमारत में अनधिकृत निर्माण कार्य किया जा रहा था। शिकायत के बाद भी उसे तोड़ा नहीं गया। उसे रोकने के लिए सहायक आयुक्त और उनके सहायक ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
पायधुनी में गैरकानूनी निर्माण कार्य का मामला सदस्य शरद सोनावणे, विरोधी पक्ष नेता नेता राधाकृष्ण विखे पाटील, जयंत पाटील, अजित पवार, राज पुरोहित, योगेश सागर, सुनील प्रभु, आशीष शेलार, अतुल भातखलकर, पराग अलवणी ने उठाया, जिसका उत्तर देते हुए डॉ. पाटील ने कहा कि इस मामले में अनधिकृत निर्माण कार्य करने वालों के विरुद्ध मुंबई महापालिका अधिनियम व एमआरडीपी कानून के तहत कार्रवाई करने की सूचना म्हाडा कार्यालय द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका को दी गई थी।
अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने के लिए महानगरपालिका की ओर से अधिनियम की धारा 354 के अनुसार नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार, अनधिकृत निर्माण कार्य न रोक कर सी वॉर्ड के सहायक आयुक्त (वार्ड ऑफीसर), बीट ऑफीसर ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसीलिए मंत्री को सदन में दोनों अफसरों को निलंबित करने की घोषणा करनी पड़ी।
277 total views, 2 views today