खुले में शौच करने पर अब 500 रुपये जुर्माना

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शौच, पेशाब करने, थूकने और गंदगी करने पर जुर्माने की राशि को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य सरकार के नए रेट के मुताबिक खुले में शौच करने पर मौके पर ही 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि मनपा अभी तक 100 रुपये का जुर्माना लेती रही है।

शनिवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार मौके पर ही जुर्माना लगाने की दर को सभी चारों नगर निगमों के लिए तय कर दिया गया है। सभी नगर निगमों में खुले में शौच करने पर 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने पर ए और बी क्लास के नगर निगमों में 180 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वर्तमान में मुंबई में गंदगी करने पर बीएमसी 200 रुपये का जुर्माना वसूलती है।

सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 150 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। बीएमसी वर्तमान समय में इस अपराध के लिए 200 रुपये जुर्माना लेती है। मनपा खुले में पेशाब करने पर 200 रुपये जुर्माना लेती है जिसे सरकार ने नहीं बदला है। बता दें, मनपा जुर्माने से हर साल करीब पांच करोड़ रुपये इकट्ठा करती है। उस पर कई बार नागरिकों के साथ प्रताड़ना के भी आरोप लगते रहे हैं।

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