संवाददाता/ तेनुघाट। अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो प्रेम रंजन ने झारखंड सरकार (Jharkhand Government) के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग की अधिसूचना के आधार पर पूरे बेरमो चेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निम्न प्रकार से निषेधाज्ञा लागू किया है। उन्होंने कहा है पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णता निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति ना कोई भीड़ लगाएंगे और ना ही किसी भीड़ का हिस्सा रहेंगे। सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान कार्यालय फैक्ट्री गोदाम सप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी।
सभी निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णता बंद रहेंगे। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसे, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालक सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय प्रतिष्ठान को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
जैसे विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी, कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशामक सेवा, कार्य सेवाएं, राशन दुकान, रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए परिवहन जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था एवं दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, बैंक, एटीएम, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं आईटी, आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, खाद आपूर्ति से संबंधित, परिवहन खाद दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति खाद्य पदार्थ किराने का सामान दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, टेक अवे होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट हॉस्पिटल दवा दुकान चश्मे का दुकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियों से संबंधित परिवहन पेट्रोल डीजल पंप एवं एलपीजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां उपायुक्त से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ऐसे उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां जी ने निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
चालू रख सकते हैं। इन सभी इकाइयों का ऐसे व्यक्ति जो विदेश और दूसरे राज्यों से आए हैं या जिनमें करुणा वायरस के संक्रमण होने की आशंका प्रतीत होती है। वे अगले 14 दिनों तक अनिवार्य रूप से होम डेकोरेशन में रहेंगे संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। ऐसे व्यक्ति जो विदेश दूसरे राज्यों से आए हैं या जिनमें करोना वायरस के संक्रमण होने की आशंका प्रतीत होती है।
वह अगले 14 दिनों तक अनिवार्य रूप से होम इंसुलेशन में रहेंगे कोई भी व्यक्ति या संस्था सक्षम पदाधिकारी के बिना लिखित अनुमति के गोविंद 19 सूचना का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे। उपयुक्त निर्णय को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठान को भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 धारा 269 धारा 270 धरा 271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के नियमानुसार दंडनीय होंगे।
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