प्रहरी संवाददाता/ गोमियां (बोकारो)। गोमियां (Gomia) प्रखंड के हद में आई एल बीडीओ मार्ग स्थित होल्डिंग टैक्स सरल भाषा में कहें तो जन सुविधा कार्यालय का उद्घाटन 26 अगस्त को गोमियां सीओ ओम प्रकाश मंडल ने फीता काटकर किया। मौके पर होल्डिंग टैक्स के संबंध में टीम प्रमुख विक्रम तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के आठ पंचायत के अंदर रहिवासियों से 6 प्रकार के टैक्स वसूली का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जन सुविधा केंद्र के अंतर्गत म्युनिसिपल एक्ट के तहत व्यवसायियों का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा और उनसे भी टैक्स वसूली का काम किया जाएगा। मकानों के लिए 5 रुपए 1 पैसा प्रति वर्ग फीट की राशि तय की गई है। अघोषित नगर परिषद में आने वाले वैसे रहीवासी जिनका ढाई सौ स्क्वायर फीट से कम का मकान है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा।
टैक्स जमा करने की तिथि 24 अगस्त से 21 नवंबर तक सुनिश्चित किया गया है। तय समय सीमा के अंदर अगर रहिवासी भुगतान करने में असफल रहते हैं, तो आवासीय संपत्ति पर 2000 रूपये एवं अन्य सभी संपत्तियों पर 5000 रूपये का जुर्माना राशि तय किया गया है। मौके पर सीआई सुरेश वर्णवाल, टैक्स कलेक्टर अजय रवानी, रोशन कुमार तिवारी, योगेश कुमार चौहान आदि उपस्थित थे।
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