ग्राम सभा और अनुमंडल वन अधिकार समिति से सहमति के बाद ही ट्रांसमिशन लाइन निर्माण का कार्य हो आरंभ-उपायुक्त
एस.पी.सक्सेना/ बोकारो। अनुसूचित जनजातीय एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत दामोदर घाटी निगम (DVC) द्वारा कारो-कोनार 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत किए जाने संबंधि प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हेतु बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह एवं जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त सिंह ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) एवं अंचल अधिकारी, बेरमो के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के बाद ही परियोजना को हरी झंडी दी जाएगी। इससे पहले उक्त परियोजना के लिए चिन्हित जमीन हेतु ग्राम सभा की कार्रवाई सहित अनुमंडल वनाधिकार समिति द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र की जांच उपरांत परियोजना के निर्माण हेतु कार्य आरम्भ किया जा सकता है। बैठक के दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी बोकारो, जिला कल्याण पदाधिकारी, गोमिया एवं पेटरवार प्रखंड के प्रतिनिधि सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।
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