कोयला घोटाले में मधु कोड़ा तीन साल की सजा

नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है साथ ही उन्हें 25 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। हालांकि, कोड़ा और बाकी तीन लोगों को दो महीने की अंतरिम जमानत भी दे दी गई, यह जमानत हाईकोर्ट में अपील के लिए दी गई है।

बता दें कि 13 दिसंबर को उनको दोषी करार दिया गया था, कोड़ा के साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु को दोषी माना गया था। सभी लोगों को अपराधिक साजिश रचने और सेक्शन 120बी के तहत दोषी पाया गया।

झारखंड के कोल ब्लॉक को कथित रूप से गलत तरीके से कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटिड (VISUL) को दे दिया गया था। इसी से जुड़ा यह मामला है। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि VISUL जिसने रजहरा नोर्थ कोल ब्लॉक के लिए आठ जनवरी 2007 को अपना नाम दिया था उसको कोल ब्लॉक देने के लिए झारखंड सरकार या फिर स्टील मंत्रालय ने नहीं कहा था, लेकिन 36वीं स्क्रीनिंग कमेटी ने वह ब्लॉक आरोपी कंपनी को देने की वकालत की थी।

सीबीआई ने कहा था कि गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस तथ्य को छिपाया था कि झारखंड सरकार ने VISUL को ब्लॉक देने की वकालत नहीं की है। मनमोहन सिंह उस वक्त कोयला मंत्रालय के प्रमुख थे। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कोड़ा, बसु और बाकी दो लोगों ने मिलकर पूरी साजिश रची थी ताकि VISUL को वह ब्लॉक आवंटित कर दिया जाए।

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