गोमिया (बोकारो)। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने कसमार निवासी रंजीत करमाली को अपने चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सिद्ध दोषी पाने के बाद ग्यारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मालूम हो कि कसमार थाना अंतर्गत सिंहपुर पंचायत की मुखिया ने 2014 में कसमार थाना में मामला दर्ज कराई थी कि वह अपने पंचायत सचिवालय में बैठी थी, उसी दौरान गांव के लोगों रंजीत करमाली को पकड़ कर लाये और बताया की उसने अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया है।
इस ब्यान के आधार पर कसमार थाना कांड संख्या 45/14 दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद सत्रवाद संख्या 176/14 स्थान्तरित होकर जज हैदर के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद श्री हैदर ने अभियुक्त रंजीत करमाली को दुष्कर्म के मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद ग्यारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं चार हजार रुपये जुर्माना की सजा, जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया। साथ ही श्री हैदर ने पीड़ित मुआवजा के लिए जिला विधिक प्राधिकार समिति को अनुशंसा किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस की।
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