कश्मीरी छात्रों संग हिंसा पर SC का नोटिस

साभार/ नई दिल्ली। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद देशभर में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। देशभर से कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की खबरों के बीच उन्हें सुरक्षा देने की मांग उठी। कोर्ट ने इस मांग पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस भेजकर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत जिन राज्यों को नोटिस जारी किया है, उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, UP, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंसा से जुड़े मामलों को देखने के लिए बने नोडल ऑफिसर भी कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारियों के पास कोई भी कश्मीरी छात्र अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। पुलवामा हमले के बाद देशभर में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं, साथ ही अलग-अलग राज्यों में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट और गलत व्यवहार की खबरें सामने लगीं। दहशत के चलते कई जगहों पर कश्मीरी छात्रों ने संस्थानों से बाहर निकलना छोड़ दिया। कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित माहौल देने की अपील की गई थी, जिसपर कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किया है।

बुधवार रात को कश्मीरी छात्रों से मारपीट की एक नई घटना सामने आई, जिसमें यवतमाल में एक कॉलेज में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों पर हमला किया गया और उन्हें धमकी दी गई। कई जगहों पर कश्मीरियो की एंट्री बंद करने के बोर्ड लगा दिए गए हैं और कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन होते दिखे।

 


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