साभार/ नई दिल्ली। अगर आप कार से सोमवार को दिल्ली (Delhi) की सड़कों पर उतरने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि राजधानी में कल से ऑड-ईवन नियम लागू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम चलेगा। यानी कि ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख वाले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां ही राजधानी की सड़कों पर उतर सकेंगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 4000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा।
ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है। वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम के लिए अपने दफ्तरों के समय में बदलाव किए हैं। 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे। वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करेंगे।
क्या है ऑड-ईवन
महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति होगी। वहीं, ईवन (सम) अंक की तारीख पर सिर्फ सम अंक से खत्म होने वाले खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति होगी।
लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने भी इंतजाम कर लिए हैं। दिल्ली मंत्रिमंडल ने पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए दो हजार अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) निजी ऑपरेटरों की इन बसों में कंडक्टर उपलब्ध कराएगी और इन बसों के संचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व अपने पास रखेगी। जबकि इन बसों के चालकों का इंतजाम व अन्य जिम्मेदारी इनके मालिक ही संभालेंगे।
अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है, तो आप 1, 3, 5, 7, 9, 11,13 और 15 नवंबर को ही गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को ही गाड़ी निकाल सकते हैं। ऐसे में घर से निकलने से पहले तारीख और गाड़ी की प्लेट का आखिरी नंबर जरूर देख लें। दिव्यांग जनों को ऑड-ईवन योजना के दायरे के बाहर रखा गया है।
इस ऑड- ईवन से महिलाओं को छूट दी गई है. कोई भी गाड़ी जो महिला चला रही हो उसे ऑड-ईवन से छूट मिलेगी। ऐसी गाड़ी जिसमें महिला के साथ 12 साल तक का बच्चा हो, उसे भी छूट मिलेगी। इस बार प्राइवेट सीएनजी कारों पर भी ऑड-ईवन लागू होगा।
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