नई दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक खाता खोने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा 50,000 रुपये या इससे अधिक के लेनदेन के लिए भी आधार नंबर देना जरूरी होगा। मौजूदा खाताधारकों को 31 दिसंबर तक आधार कार्ड जमा कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर बैंक खाता अवैध हो जाएगा।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज (शुक्रवार) आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक खाता खोलने तथा 50,000 रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा।
जबकि आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्यवस्था दी जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। इस मामले पर न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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