JDU नेता के बेटे समेत 3 को उम्रकैद

पटना। बिहार में गया के चर्चित आदित्य सचदेवा रोड रेज केस में जेडीयू से मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव सहित 3 को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव को भी 5 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा मामले में अन्य आरोपियों में से घटना के वक्त कार में मौजूद रॉकी के दोस्त और सुरक्षा गार्ड को भी उम्रकैद को सजा सुनाई है और 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। सजा के ऐलान के बाद आदित्य के पिता ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था की हमें न्याय मिलेगा।

इससे पहले मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने 31 अगस्त को रॉकी यादव को हत्या का दोषी करार दिया था वहीं सजा पर फैसला 6 सितंबर को सुनाया जाना था। इस मामले में अदालत का फैसला आने से पहले आदित्य सचदेव की मां ने कहा था कि मां में बहुत ताकत होती है। मां तो खुद इंसाफ कर लेती है किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने इंसाफ कानून पर छोड़ा है। भगवान पर छोड़ा है।

उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमने 16 महीने कैसे निकाले हैं। हम लोग अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। हमने अपना बेटा खोया है जिसका कसूर बस इतना था कि उसने गाड़ी को साइड नहीं दिया और इसलिए उसे गोली मार दी गई और मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया। लेकिन मैं अदालत से कहूंगी कि मेरा बेटा तो चला गया लेकिन किसी और की कोख ना उजड़े, इसीलिए रॉकी को फांसी की सजा ना दी जाए।

गौरतलब है कि पिछले साल 7 मई को रोड रेज में आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल आदित्य ने रॉकी की रेंज रोवर कार को ओवरटेक किया था। इसके बाद रॉकी ने आदित्य को रोका और विवाद के बाद गोली मार दी। रॉकी की इस हमले में मौत हो गई थी।

वारदात के बाद फरार रॉकी को पुलिस ने गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस मामले में आरोपी हिस्ट्रीशीटर और अपने इलाके में बाहुबली माने जाने वाले रॉकी के पिता बिंदेश्वरी यादव और मनोरमा देवी के एक अंगरक्षक राजेश कुमार को पुलिस ने पिछले साल 8 मई को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले में रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और अब उसकी सजा आज गया कोर्ट सुना सकती है।

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