Advertisement

JDU की पूर्व एमएलसी का बेटा हत्या का दोषी

6 सितंबर को सजा का ऐलान

गया। बिहार के गया के चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड का गुरुवार को फैसला आ गया। जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव, उसके चेचेरे भाई टेनी यादव, बॉडीगार्ड राजेश कुमार को हत्या दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव को भी अपराधियों को बचाने की कोशिश का दोषी पाया गया।

गया के एडिशनल जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह ने फैसला सुनाया। सजा का ऐलान 6 सितंबर को होगा। रॉकी ने 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसने रॉकी की कार को ओवरटेक किया था। रॉकी यादव, टेनी यादव और बॉडीगार्ड राजेश को धारा 302 के तहत जबकि रॉकी के पिता बिंदी यादव को धारा 212 के तहत साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया गया है।

कोर्ट के फैसले के बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया है रॉकी यादव के वकील सत्यनारायण ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। रॉकी यादव तत्कालीन जदयू की विधान पार्षद मनोरमा देवी और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिंदी यादव का बेटा है। मृतक आदित्य सचदेवा के पिता ने कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले कहा था कि उन्हें न्याय की मंदिर से उम्मीद है।

आपको बता दें कि 7 मई 2016 को आदित्य की हत्या उस समय हुई थी जब वह अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया लौट रहा था। आदित्य का जुर्म ये था कि उसने लैंड रोवर गाड़ी को साइड नहीं दी थी।

घटनाक्रम का डिटेल

  • 7 मई 2016 : आदित्य की हत्या
  • 9 मई 2016 : चश्मदीद गवाहों का धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान
  • 9 मई 2016 : बिंदी यादव और बॉडीगार्ड राजेश कुमार की गिरफ्तारी
  • 10 मई 2016 : राकेश रंजन यादव उर्फ राॅकी की गिरफ्तारी
  • 17 मई 2016 : आरोपी राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव का आत्मसमर्पण
  • 21 नवंबर 2016 : अदालत में अारोप गठित
  • 25 अगस्त 2017 : अदालत में सुनवाई पूरी

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *