मुंबई। 200 और 2000 के करंसी नोट अगर मिट्टी लगने से गंदे हो जाएं या कट-फट जाएं, तो इन्हें न तो बैंक में जमा किया जा सकता है, न ही बदला जा सकता है। वजह यह कि इन नोटों को जारी हुए भले डेढ़ साल हो चुके हों, लेकिन अब भी मुद्रा बदलने से जुड़े नियमों में इन नोटों को लाया ही नहीं गया। इन नियमों में अभी पांच, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10000 रुपये के करंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2000 का नहीं।
बैंकरों ने चेताया है कि अगर रिजर्व बैंक के नोट बदलने के नियमों से जुड़े कानून की धारा 28 में जल्द बदलाव नहीं हुए, तो परेशानी हो सकती है। रिजर्व बैंक का दावा है कि 2017 में ही उसने इस बारे में वित्त मंत्रालय को लिखा था।
सूत्र के मुताबिक, अब तक सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। खुद रिजर्व बैंक ने कबूल किया कि नई सीरीज के करंसी नोटों की अभी बैंकों में अदला-बदली नहीं हो सकती। यह साफ नहीं है कि जरूरी बदलाव में सरकार समय क्यों ले रही है।
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