पीयूष पांडेय/बड़बिल (ओडिशा)। ओडिशा सरकार एक नया कानून ओडिशा सरकारी भूमि प्रबंधन अधिनियम लाने जा रही है, जिसका मकसद भूमि प्रबंधन को आसान बनाना और पूरे राज्य में लंबे समय से चले आ रहे भूमि से जुड़े मुद्दों को हल करना है।
इसकी घोषणा करते हुए ओडिशा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि इस संबंध में एक बिल ओडिशा विधानसभा के आने वाले सत्र में पेश किया जाएगा। कहा कि प्रस्तावित कानून दो मौजूदा कानूनों ओडिशा भूमि अतिक्रमण रोकथाम अधिनियम और ओडिशा सरकारी निपटान अधिनियम की जगह लेगा, जिन्हें वर्ष 1980 के दशक में बनाया गया था। अब उन्हें पुराना माना जाता है।
राजस्व मंत्री पुजारी ने कहा कि वे एक व्यापक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञों, राजस्व विभाग के अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राजस्व आयुक्त, कानून विभाग के सचिव और वरिष्ठ वकीलों से सलाह ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम प्रस्ताव कानून विभाग को भेजने से पहले आम नागरिकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और अनुभवी कानूनी पेशेवरों की राय भी ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि कानून विभाग से मंजूरी मिलने के बाद, ड्राफ्ट प्रस्ताव मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बिल औपचारिक रूप से विधानसभा में पेश किया जाएगा। राजस्व मंत्री के अनुसार नए कानून का मकसद कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करना, भूमि निपटान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और विवादों के समाधान में तेजी लाना है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और आमजनों के अनुकूल बनाएगा। साथ ही पूरे ओडिशा में लंबे समय से चले आ रहे भूमि मुद्दों को भी हल करेगा।
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