एन. के. सिंह/फुसरो (बोकारो)। बोकारो जिला (Bokaro district) के हद में सीसीएल (CCL) कारो परियोजना के विस्थापित मेघनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि कारो ओसीपी के ब्लास्टिंग में खान सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद (Dhanbad) के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों के घर से 50-60 मीटर की दूरी पर हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है।
उन्होंने बताया कि खान सुरक्षा महानिदेशक ने 7 मार्च 2018 को सीसीएल के निदेशक तकनीक को पत्रांक संख्या 122 द्वारा निर्देश दिया था कि नियम के अनुसार 120 मीटर के दायरे में कोई मकान या किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो तो हैवी ब्लास्टिंग नहीं किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया था कि मकान सीसीएल का हो या किसी गैर का। जब तक वह खाली नहीं होता है, वहां ब्लास्टिंग नहीं किया जाए। मेघनाथ सिंह का कहना है कि खान सुरक्षा उप महानिदेशक के इस निर्देश का प्रबंधन द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण जहां ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों का घायल होने का खतरा बना रहता है।
उन्होंने बोकारो एवं करगली क्षेत्रीय महाप्रबंधक से इस मामले को संज्ञान में लेकर परयोजना पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है, ताकि सुरक्षा उप महानिदेशक का निर्देश का अनुपालन हो सके।
इस संबंध में पूछने पर पीओ के डी प्रसाद ने बताया कि जहां ग्रामीणों के घर या अन्य निर्माण है, वहां पर 100 मीटर के अंदर ब्लास्टिंग नहीं की जाती है। वर्ष 2021 के नियमानुसार 100 मीटर क्षेत्र के बाहर ब्लास्टिंग करना है।
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