विक्रेताओं को वाहन विक्रय करते समय दो हेलमेट क्रेता को बेचना अनिवार्य-डिटीओ
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला (Bokaro district) समाहरणालय सभागार में 20 फरवरी को जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार (Sanjeev kumar) की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत सभी निजी वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि पुराने विभागीय आदेश के अनुसार सभी वाहन विक्रेताओं को वाहन विक्रय करते समय दो हेलमेट क्रेता को बेचना अनिवार्य है।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जिला में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया गया कि सबसे ज्यादा सड़क हादसों में मृतकों की संख्या मोटरसाइकिलिस्ट की है जो हेलमेट नहीं पहनते हैं। इसके अलावा जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी वाहन विक्रेताओं को आ रही तकनीकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सभी वाहन विक्रेताओं को पुराने विभागीय आदेशानुसार ओरिजिनल हेलमेट (आईएसआई मार्क का) विक्रय रसीद देना अनिर्वाय है। उन्होंने वाहन से संबंधित पेंडेंसीय पर गहरा अफसोस जताया। साथ ही आदेश दिया कि कोई भी वाहन विक्रेता वाहन विक्रय करने के पश्चात वाहन से संबंधित दस्तावेज एक सप्ताह के अंदर जिला परिवहन कार्यालय बोकारो में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी के अलावे कार्यालय कर्मी उपस्थित थे।
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