ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय परिसर में 26 अक्टूबर को जिला जज (District Judge) चतुर्थ विशाल कुमार, अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के प्रभारी सचिव सह एसीजेएम विशाल गौरव एव बोकारो जिला (Bokaro District) विधिक सेवा समिति के सचिव लकी सोरेन तिग्गा की अगुवाई में अनुमंडल के पोस्टमैन को कानूनी जानकारी का प्रशिक्षण दिया गया।
लोगों को जानकारी देते हुए जिला जज चर्तुथ कुमार ने बताया कि नालसा, झालसा और डालसा के निर्देशानुसार आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जिसमें अनुमंडल के सभी प्रखंड के गांव में घर-घर जाकर लोगों को कानून की जानकारियां दी जा रही है।
जिसे लेकर तेनुघाट में भी पोस्टमैन को कानून की जानकारियां दी जा रही है। जो गांव गांव में जाकर लोगों को घर में मिलते हैं और उन्हें अच्छी तरह कानून की जानकारियां दे सकते हैं। इसे लेकर नालसा द्वारा एक लीगल एप चलाया जा रहा है।
जिसके जरिए लोगों को कानून की जानकारी मिल सकता है और वह अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं हो वह फॉर्म को भर कर न्यायालय आकर या पोस्ट द्वारा न्यायालय भेज सकते हैं। उनके आवेदन पर कार्रवाई किया जाएगा।
एसीजेएम विशाल गौरव ने बताया कि ऐसे मामले जिसे मुकदमा होने के पहले भी समझौता कराया जा सकता है, इसे प्री लिटिगेशन कहा जाता है। अगर मुकदमा हो गया है और वह अपना वकील नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें न्यायालय द्वारा फ्री वकील मुहैया कराया जाता है।
आगे विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के बारे में बताया कि अगर किसी की हत्या हो जाती है, ऐसी हालत में मृतक के परिवार वालों को विक्टिम कंपनसेशन मुहैया कराया जाता है। इसी प्रकार हत्या, रेप, एक्सीडेंट सहित अन्य मामलों में कंपनसेशन दिया जाता है।
आगे मध्यस्थता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मध्यस्थता केंद्र में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर मामलों का निष्पादन कराते हुए दोनों पक्षों के बीच सुलह कराया जाता है। जिससे सुलह के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी मनमुटाव भी समाप्त हो जाती है। साथ ही मध्यस्थता के माध्यम से कम खर्च में भी मामले का निष्पादन होता है।
जिला विधिक सेवा समिति के सचिव लकी सोरेन तिग्गा ने बताया कि न्याय के लिए जानकारी के अभाव में कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं पहुंच पाता है। उसे न्याय नहीं मिल पाता है। इसके लिए आज यहां आपके जरिए सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंचना चाहिए।
आप सुदूर गांव तक पहुंचते हैं। आप वहां पहुंच कर लोगों को लीगल ऐप के जरिए कानून की जानकारी दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निःशुल्क वकील मुहैया कराने की जरूरत है तो आप उन्हें जानकारी देकर उनसे आवेदन लेकर या तो न्यायालय में आकर या फिर पोस्ट के माध्यम से भी उस आवेदन को भेज सकते हैं। उनके आवेदन पर उन्हें मुफ्त वकील मुहैया न्यायालय के द्वारा कराया जाता है।
विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के बारे में बताया कि लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए आप सारी बातों की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को कानून की जानकारियां दी जा रही है।
जिसके द्वारा आप गांव गांव तक पहुंच कर लोगों को कानून की जानकारियां दे सकते हैं। इस तरह से लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। मौके पर भागीरथ महतो, बसंत लाल मरांडी, चन्द्रशेखर कुमार, सुरेंद्र प्रसाद वर्मा, अभिषेक आनंद, सरजू प्रसाद, प्रकाश कुमार, संतोष रजक, ज्योति माला सिन्हा आदि मौजूद थे।
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