जाँच में फूड लाईसेंस/पंजीयन नहीं पाये जाने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाईसेंस अथवा पंजीयन अनिवार्य है।
बिना फूड लाईसेंस/पंजीयन के खाद्य कारोबार करना दंडनीय अपराध है, जिसमें छह माह का कारावास एवं 5 (पाँच) लाख रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
उक्त जानकारी अभिहित पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने 21 जनवरी को दिया। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य कारोबारी http://fssai.gov.in पर Online आवेदन जमा कर Food License/Registration करा सकते है।
एसडीओ शेखावत ने बताया कि जाँच के दौरान फूड लाईसेंस/पंजीयन नहीं पाये जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी चास शेखावत ने सभी खाद्य कारोबारियों यथा-होटल, भोजनालय, रेस्टोरेन्ट, पानी विक्रेताओं, आदि।
थोक विक्रेताओं (Wholesaler), वितरक (Distributor), प्रदायक (Supplier), भंडारक (Storer), उत्पादक (Manufacturer), खुदरा विक्रेता (Retailer), शराब विक्रेता, ठेला-खोमचा (Street Vendoers), बैधशाला, मीट/चिकेन/फिश/अंडा दुकान, कैंटिन, मिठाई दुकानदार,आदि।
परिवाहक (Transporter), फल-सब्जियों के दुकान, सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक/मालिक/प्रोपराईटर इत्यादि से अपील करते हुए कहा कि फूड लाईसेंस/पंजीयन लेना सुनिश्चित करें।
जाँच के दौरान फूड लाईसेंस/पंजीयन नहीं पाये जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सभी खाद्य कारोबारी कोविड नियमों का पालन करें।
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