आगामी 4 अगस्त तक मार्गकर जमा करना अनिवार्य-डीटीओ

प्रहरी संवाददाता/बोकारो। बोकारो जिला (Bokaro district) परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने 28 जुलाई को बताया कि राज्य में कोरोना महामारी के प्रभावकारी नियंत्रण एवं रोक-थाम हेतु लॉकडाउन अवधि में वाहनों के परिचालन नहीं किया गया।

इसके फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना के द्वारा वैसे वाहन जिनका पथकर बिगत 24 मार्च 2020 से देय था अथवा जिनका अनुग्रह अवधि उपरोक्त तिथि के बाद समाप्त हो रही थी, का उक्त तिथि से झारखंड में लागू लॉकडाउन की अवधि में अव्यवहृत अन्तर्राज्यीय तथा समस्त परमिट धारी बसों, स्कूल बसों, (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) को मार्ग कर से छूट दी गई थी।

वे सभी वाहन स्वामियों को 29 जुलाई से 4 अगस्त तक उक्त छूट प्रदत्त अवधि का मार्गकर जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मार्गकर जमा नहीं करने पर दण्ड शुल्क पुनः जमा करना होगा।

डीटीओ ने कहा कि उक्त छूट अवधि में मार्ग कर की गणना / निर्धारण पर कार्रवाई के क्रम में विलम्ब होने की स्थिति में कतिपय वाहनों का कर भुगतान की अवधि समाप्त हो जाने से दण्ड शुल्क प्रदर्शित होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जनहित में उक्त श्रेणी के वाहनों का मार्ग के संबंध में विलम्ब जनित दण्ड शुल्क पर छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

साथ ही सभी संबंधित वाहन स्वामी अधिसूचना निर्गमन की तिथि तक 7 दिनों के अन्दर उक्त छूट प्रदत्त अवधि का मार्गकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि में मार्ग कर जमा नहीं करने पर दण्ड शुल्क पुनः जमा करना होगा।

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