प्रहरी संवाददाता/चाईबासा (प. सिंहभूम)। पश्चिम सिंहभूम जिला के हद में किरीबुरु में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 15 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उक्त जानकारी 10 अप्रैल को चाईबासा पुलिस ने दी।
पुलिस के अनुसार 16 सितंबर 2022 को मुफस्सील (पाण्ड्राशाली) थाना कांड क्रमांक-138/22, भादवि की धारा-323/506/366(ए)/376 (डी) एवं 04/06 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामचन्द्र तियू पिता प्रेमसिंह तियू, अनुप प्रताप तियू पिता नरेन्द्र तियू, दोनों ग्राम दोपाई, थाना- पाण्ड्राशाली ओपी एवं सुखलाल होनहागा उर्फ गब्बर पिता सतीश होनहागा, ग्राम पुरूनिया, थाना- पाण्ड्राशाली ओपी के विरूद्ध नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था।
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा उक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था।
प्राप्त साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस क्रमांक-47/22, दिनांक-10 अप्रैल 2024 को पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के अदालत द्वारा अभियुक्त रामचन्द्र तियू, अनुप प्रताप तियू एवं सुखलाल होनहागा को धारा-06 पोक्सो में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) एवं 15 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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