जुल्म, शोषण, ठगी का शिकार हैं तो लें कानुन का सहारा-अयुब खान
एस. पी. सक्सेना/लातेहार (झारखंड)। लातेहार जिला के हद में चंदवा के प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर दिशा स्कीम के तहत कामता पंचायत सचिवालय में 15 जनवरी को कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में कई अधिवक्ता और कानून के विशेषज्ञ जानकार को आना था, लेकिन वे नहीं आ पाए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया नरेश भगत तथा संचालन पंचायत सचिव मुकेश भगत कर रहे थे। इस अवसर पर पंचायत सचिव मुकेश भगत ने कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यों पर प्रकाश डाला तथा कानुन के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने न्याय के लिए कानुन का सहारा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में जानकारी रखें। हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त में भी न्याय मिलेगा।
कार्यक्रम में कामता के पंचायत समिति सदस्य अयुब खान ने कहा कि हर नागरिक को कानुन की जानकारी रखनी चाहिए। कानुन की जानकारी नहीं होने से हम कई मामलों में शोषण का शिकार हो जाते हैं। कानुन की जानकारी नहीं रहने से पुलिस निर्दोष के साथ भी अपराधियों जैसा व्यवहार करती है और हम कुछ नहीं कर पाते।
पंसस खान ने कहा कि आप यदि अधिकार से वंचित हो रहे हैं। ठगी, शोषण, जुल्म का शिकार हो रहे हैं तो कानुन और विधिक सेवा प्राधिकार के सहारे शिक्षा, विकास, समाज कल्याण, समेत अन्य लाभ उठा सकते है।
उन्होंने कहा कि पुलिस अगर पीड़ितों का आवेदन लेने में कोताही करे, प्रखंड और अंचल कार्यालय यदि बुनियादी सुविधाओं से वंचित करता हैं तो इसकी शिकायत भी आप समय समय पर लगने वाले विधिक शिविर के अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण में कर सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकार आपको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
खान ने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने को लेकर सरकार भी दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि आप लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लाभ लीजिए। जानकारी के अभाव में जो लोग इसका लाभ नहीं ले पाते है उन्हें विधिक सेवा प्राधिकार के तहत शिविर लगाकर जागरूक किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ितों को उचित सलाह के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें न्याय भी दिलाई जाती है। साथ ही न्यायालय में पुराने मामले जो लंबित है उसका भी निपटारा किया जाता है।
पंसस खान ने कहा कि जो गरीब हैं वैसे पीड़ित परिवारों को न्यायालयों में मुक़दमे की पैरवी के लिए वकील भी मुहैया कराई जाती है। समाज में विसंगतियां है। शिक्षा का आभाव है। जमीनी विवाद हैं। खतियान में नाम किसी का तो कब्जा किसी और का है। ऐसे मामलों को कानूनी आधार पर ही समाधान करने का प्रयास करें।
कार्यक्रम में स्थानीय रहिवासी गनपति लोहरा तथा सेराज खान को वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य अयुब खान, मुखिया नरेश भगत, रोजगार सेवक मुकेश अग्रवाल, उप मुखिया सुमन उरांव, वार्ड सदस्य सुषमा मिंज, मो. इजहार, शाहिद खान, जहांगीर खान, शैलु महली, लालधारी महली, गनपति लोहरा, सोमारी देवी, बैजंती देवी, संतोष लोहरा सहित अन्य उपस्थित थे।
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