गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर (वैशाली)। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर से 25 किमी दूर जिले के देशरी प्रखंड के हद में रसूलपुर हबीब पंचायत के चांदपुर गांव में 28 मई को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित रहिवासियों को आपसी विवाद से जुड़े विभिन्न मामलों की जानकारी दी गयी।
रसूलपुर हबीब पंचायत के चांदपुर गांव के सामुदायिक भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली की ओर से आयोजित जागरूकता शिविर का आयोजन प्राधिकार के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश सतेन्द्र पांडेय के निर्देश पर आयोजित किया गया था। इस शिविर में पंचायत के मुखिया सुरेंद्र सिंह के अलावे बहुत से पंचायत वासी उपस्थित हुए।
शिविर में प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता मुकेश रंजन, शर्मिला कुमारी, राजकुमार दिवाकर इत्यादि ने उपस्थित रहिवासियों को भारतीय दत्तक ग्रहण कानून के सम्बंध में जानकारी दी। अधिवक्ता मुकेश रंजन ने शिविर में बताया कि एक अनाथ बच्चे को कानूनन कैसे गोद लिया जा सकता है।
गोद लिये गये बच्चे का अपने दत्तक पिता की सम्पति में एक पुत्र के समान अधिकार होगा। शिविर के अंत मे पंचायत के मुखिया द्वारा प्राधिकार के सदस्यों को इस शिविर के आयोजन के लिये साधुवाद दिया गया।
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