बीएसएल विस्थापितों के लिए चिन्हित भूमि का अन्य द्वारा अतिक्रमण का मामला
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। बोकारो (Bokaro) इस्पात संयंत्र के गृह प्रखंड से प्रभावित विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु डीपीएलआर बोकारो (DPLR Bokaro) द्वारा अर्जित पुनर्वास भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने की सूचना को लेकर बोकारो उपायुक्त ने तल्खी दिखाया है। इसे लेकर उपायुक्त राजेश सिंह ने 30 मार्च को अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है।
उपायुक्त ने अतिक्रमणकारियों से अपील किया है कि वह बोकारो इस्पात संयंत्र अंतर्गत पुनर्वास भूमि पर निर्माण किए गए संरचनाओं/अतिक्रमण को एक सप्ताह के अंदर स्वयं हटा ले, अन्यथा जेपीएलई एक्ट के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों पर अतिक्रमण वाद दायर कर पुलिस बल/दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ती कर अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अतिक्रमण हटाने पर होनेवाले खर्च की वसूली भी अतिक्रमणकारियों से ही की जाएगी। इस बाबत निदेशालय, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास बोकारो द्वारा 30 मार्च की शाम आम सूचना भी जारी की गई है।
पुनर्वास हेतु चिन्हित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को चिन्हित कर प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दंडाधिकारियों एवं क्षेत्रीय कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। बतौर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर्मियों में परीक्ष्यमान उप समाहर्ता अभिनीत कुमार सूरज, सुमित प्रकाश एवं सुषमा सोरेन शामिल हैं। वहीं क्षेत्रीय कर्मियों में उमाशंकर त्रिपाठी, सोहेल आलम, जीतू बावरी, अवधेश कुमार प्रजापति, अरविंद कुमार पांडेय एवं जगन्नाथ राय शामिल हैं।
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