दुर्गा माता मैरिज हॉल पर चला केडीएमसी का बुलडोजर
कार्यालय संवाददाता/मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल शुक्ला के महज एक आवेदन पर भू माफियाओं में हडकंप मच गया है। बेसहारा और दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद करने वाले अनिल शुक्ला के कार्यों की चौतरफा चर्चा हो रही है। ताजा मामला कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) की हद का है। कल्याण पूर्व के कोलसेवाड़ी में दुर्गा माता मैरिज हॉल का अवैध निर्माण भू-माफिया सुशील शुक्ला द्वारा कई साल पहले जी+2 कमर्शियल में किया गया था। यह अनधिकृत निर्माण करीब 6000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया गया था। अब कल्याण हाईकोर्ट के आदेशा पर कार्रवाई करते हुए केडीएमसी ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दुर्गा माता विवाह भवन को ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि ठाणे जिला के समाजसेवकों में अनिल शुक्ला का बड़ा नाम है।
हाईकोर्ट ने सहायक आयुक्त तमखड़े को लगाई फटकार
गौरतलब है कि कल्याण-डोंबिवली नगर निगम की कार्रवाई के दौरान वीडियो ग्राफी भी की गई थी। केडीएमसी का बुलडोजर अवैध रूप से बने कोलसेवाड़ी में दुर्गा माता मैरिज हॉल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस मुद्दे पर समाजसेवक अनिल शुक्ला ने कहा कि यह कार्रवाई बहुत पहले होनी थी, लेकिन स्थानीय गुंडों ने इसे रोक रखा था।
लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने सहायक आयुक्त सचिन तमखड़े को फटकार लगाते हुए कहा कि 7 महीने से आदेश दिए जाने के बावजूद दुर्गा माता विवाह भवन को क्यों नहीं तोड़ा गया? इस मामले में अधिवक्ता प्रीति बी. वालिंबा की सूझबूझ से सामाजिक कार्यकर्ता अनिल शुक्ला को न्याय मिला है। जहां न्यायमूर्ति अजय यस गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खता ने इस मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
सामाजिक कार्यकर्ता अनिल शुक्ला की मेहनत रंग लाई
उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता अनिल शुक्ला ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उनके लगातार प्रयास रंग लाई है, इन्हीं कारणों से आखिरकार हाईकोर्ट ने निष्पक्ष फैसला सुनाया था। जो कि अनिल शुक्ला के पक्ष में है। 8 मई 2025 को हाईकोर्ट ने एक बार फिर दुर्गा माता विवाह हॉल को गिराने का आदेश दिया। कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने 9 मई 2025 को तत्कालीन सरकारी प्रशासन की मौजूदगी में दुर्गा माता मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया था।
Tegs: #Kalyan-court-gave-a-loud-shock-to-the-land-mafia
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